UP Krishak Durghatna Bima 2022 कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

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योगी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2022 शुरू की है। इस krishak durghatna Kalyan yojana के तहत, राज्य सरकार एक किसान के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जो खेतों में काम करते समय मर जाता है या विकलांग हो जाता है। यह नई योजना मौजूदा यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना जीवन बीमा योजना को बदल देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक और नई मुख्मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2022 शुरू की है, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पूरी जानकारी प्रदान करेंगें की योजना मैं केसे आवेदन करें स्टैटस केसे देखें आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता मानदंड आदि।

UP Krishak Durghatna Bima Yojana 2022

उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत, उस किसान के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो खेतों में काम करते समय मारे गए या दुर्घटनाग्रस्त हो गए। किसान की मृत्यु के मामले में, उसके परिवार को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2021 के तहत 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। लगभग 2.38 करोड़ किसान परिवार इस नई सरकारी बीमा योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं।

और साथ ही, बाटीदार भी यूपी के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में शामिल होंगे, जो अन्य व्यक्तियों के खेतों में काम करती है और फसल के बाद फसल को साझा करती है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्गाताना कल्याण योजना 2022 को लागू करने का फैसला किया है। इस योजना में, उन सभी किसानों को जो आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता से पीड़ित हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए यह UP Mukhyamantri Kisan Durghatna Kalyan Yojana पूरी तरह से राज्य प्रायोजित योजना है जिसे कलेक्टरों के माध्यम से राज्य में लागू किया जाएगा।

Krishak Durghatna Bima Yojana Highlights

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
लॉन्च डेट 21 जनवरी 2020
किसने शुरू की Yogi Adityanath
राज्य का नाम Uttar Pradesh
स्कीम का प्रकारबीमा योजना
आधिकारिक वेबसाईट जल्द ही उपलब्ध होगी
लाभार्थीकिसान
उद्देश्यदुर्घटना बीमा प्रदान करना
आवेदन का मोड ऑनलाइन / ऑफलाइन

mukhyamantri krishak durghatna Kalyan yojana की पात्रता

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्गाटना कल्याण योजना के लिए पात्र बनने के लिए, उम्मीदवारों को योजना के तहत जारी निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

  • इस दुर्घटना बीमा योजना के तहत, एक व्यक्ति जिसकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच है, किसान के परिवार द्वारा कवर किया जाएगा।
  • योजना का लाभ लेने के लिए किसान और उसका परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • दुर्धटना कल्याण योजना का लाभ केवल परिवार के एक व्यक्ति को मिलेगा।

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दुर्घटना बीमा के लाभार्थी

यह किसान दुर्घटना कल्याण योजना निम्नलिखित व्यक्तियों को कवर करेगी:

  • खाताधारक / सह-खाता धारक, किसान
  • किसान में माँ, पिता, पति, पत्नी, बेटा, बेटी, बेटा-दुल्हन, पोता और पोती शामिल हैं।
  • भूमि पर खेती करने वाले भूमिहीन किसान।
  • शेयरक्रॉपर जो दूसरे व्यक्ति के खेतों पर काम करते हैं और फसल के बाद फसल को साझा करते हैं।

दुर्घटना बीमा आवेदन की अंतिम तिथि

सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य तय समय सीमा के भीतर यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्गादान कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं:

  • किसान की आकस्मिक मृत्यु / विकलांगता की तारीख के 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
  • हालांकि, जिला अधिकारी 1 महीने या 30 दिनों का अतिरिक्त समय दे सकता है।
  • 75 दिनों के बाद जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

इस योजना के तहत सहायता राशि

किसान की मृत्यु / विकलांगता के मामले में, उसके परिवार के नामांकित व्यक्ति को UP मुख्मंत्री कृषक दुर्गाटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रु की सहायता मिलेगी। अगर किसान पहले से ही प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत आता है, तो किसान के परिवार को दी गई कुल राशि शेष राशि होगी।

जैसे-  यदि किसी परिवार को किसी अन्य बीमा योजना से 2 लाख मिलते हैं, तो राज्य सरकार शेष 3 लाख रुपये का भुगतान यूपी के मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत करेगी, ताकि किसान को कुल 5 लाख रुपये मिल सकें।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन केसे करें

उत्तर प्रदेश सरकार की इस किसान दुर्घटना बीमा योजना के तहत आवेदन कैसे करें, इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

वर्तमान में, इस योजना के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में, यदि कोई इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उन्हें ऑफ़लाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा, लेकिन योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए, जल्द ही यूपी सरकार की योजना के लिए एक समर्पित पोर्टल लॉन्च करेगी। पोर्टल लॉन्च होने के बाद, लोग यूपी मुख्मंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर पाएंगे। एक बार जब योजना के लिए समर्पित पोर्टल लॉन्च किया जाता है।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के परिवार के सदस्य जिला अधिकारी को आवेदन लिख सकते हैं। इस एप्लिकेशन में किसान के साथ घटना के बारे में सभी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। लिखित आवेदन ऊपर दिए गए समय सीमा के भीतर तहसील कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, केस राशि के आधार पर सहायता राशि किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की जाएगी।

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